Income Tax Audit Report Due Date – पूरी जानकारी 2025

Income Tax Audit Report Due Date हर साल टैक्स फाइल करने के सीजन में करदाता (taxpayers) के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि Income Tax Audit Report Due Date की आखिरी तारीख क्या है?”
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कई नियमों में हल्के बदलाव किए गए हैं।
अगर आप एक व्यवसायी, पेशेवर या टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले व्यक्ति हैं, तो यह ब्लॉग आपके लिए बेहद उपयोगी है।

आयकर ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB (Section 44AB) के तहत कुछ करदाताओं को अपनी आय और खातों का ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है।
इस ऑडिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि —

  • करदाता ने अपने खातों का सही-सही रिकॉर्ड रखा है,
  • आय और खर्च का सही विवरण दाखिल किया गया है,
  • और टैक्स की गणना नियमों के अनुसार की गई है।

इस ऑडिट को “Income Tax Audit” कहा जाता है और इसकी रिपोर्ट को “Tax Audit Report” कहा जाता है।

Income Tax Audit Report Due Date (आयकर ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख)

Income Tax Audit Report Due Date वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए Income Tax Audit Report Due Date इस बार 30 सितंबर 2025 रखी गई है।

यदि सरकार की ओर से कोई तकनीकी कारण या अन्य परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो यह तारीख कभी-कभी आगे बढ़ाई जा सकती है — लेकिन यह पूरी तरह CBDT (Central Board of Direct Taxes) की अधिसूचना पर निर्भर करता है।

किन लोगों को ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी जरूरी है?

धारा 44AB के अनुसार, निम्नलिखित करदाताओं को Income Tax Audit Report Due Date दाखिल करनी आवश्यक है —

व्यवसाय (Business) करने वाले व्यक्ति

यदि किसी व्यवसाय की वार्षिक बिक्री (Turnover) ₹1 करोड़ से अधिक है (या धारा 44AD के अंतर्गत ₹2 करोड़ से अधिक),
तो उस व्यक्ति को Income Tax Audit Report Due Date दाखिल करनी अनिवार्य है।

पेशेवर (Professionals)

Income Tax Audit Report Due Date यदि किसी प्रोफेशनल (जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि) की ग्रॉस रिसीट्स ₹50 लाख से अधिक हैं,
तो उन्हें भी टैक्स ऑडिट करवाना अनिवार्य है।

धारा 44AD/44ADA चुनने वाले करदाता

जो व्यक्ति प्रेज़म्प्टिव टैक्सेशन स्कीम (Presumptive Taxation Scheme) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी आय वास्तविक रूप में दिखाना चाहते हैं,
उन्हें भी Income Tax Audit Report दाखिल करनी होती है।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैसे फाइल करें?

  1. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट केवल प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के माध्यम से दाखिल की जा सकती है।
  2. CA, Form 3CA/3CB और 3CD भरकर Income Tax e-Filing Portal पर अपलोड करता है।
  3. रिपोर्ट अपलोड होने के बाद, करदाता को अपने लॉगिन से रिपोर्ट को Approve करना होता है।
  4. एक बार रिपोर्ट अनुमोदित (Approved) हो जाने के बाद, उसे फाइनल सबमिट माना जाता है।

यदि समय पर फाइल न करें तो क्या होगा?

अगर आप Income Tax Audit Report Due Date तक रिपोर्ट दाखिल नहीं करते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं —

  • धारा 271B के तहत ₹1.5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • इसके अलावा, यदि करदाता ने आय भी देर से दाखिल की है, तो लेटल फाइलिंग फीस और ब्याज (Interest u/s 234A, 234B, 234C) भी देनी पड़ सकती है।
  • कई बार भविष्य में लोन अप्रूवल या GST इनपुट मैचिंग जैसी प्रक्रियाओं में भी कठिनाई आती है।

Income Tax Audit Report Due Date में शामिल मुख्य जानकारी

Income Tax Audit Report (Form 3CD) में आमतौर पर निम्नलिखित विवरण भरे जाते हैं —

  • व्यवसाय की प्रकृति और PAN विवरण
  • लेखा अवधि (Accounting Period)
  • फिक्स्ड एसेट्स का विवरण
  • डिप्रिसिएशन (Depreciation) की गणन

Income Tax Return (ITR) की Due Date क्या है?

ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के बाद, ऐसे करदाताओं को अपनी ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 तक रखी गई है।
यानि कि, यदि आपने ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक फाइल कर दी, तो आपके पास टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय होगा।

निष्कर्ष

Income Tax Audit Report Due Date 2025 हर व्यवसायी और प्रोफेशनल के लिए बेहद अहम है।
यदि आप इस रिपोर्ट को समय पर फाइल करते हैं, तो आप न केवल दंड से बच सकते हैं, बल्कि अपनी वित्तीय विश्वसनीयता भी बनाए रख सकते हैं।

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